“सहारा समूह रिफंड को सरल बनाया गया: सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करें”
“सहारा समूह रिफंड को सरल बनाया गया: सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करें”
परिचय:
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ पेश किया है। यह ब्लॉग पोस्ट इस लॉन्च का एक सिंहावलोकन, पंजीकरण प्रक्रिया और धनवापसी के लिए विवरण बताया गया है । जमाधारक अब नीचे दिए गए चरणों का पालन करके 45 दिनों के भीतर आसानी से सहारा में फसे अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।
प्रक्रिया :
1. सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल क्या है?
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका लक्ष्य सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को 45 दिनों के भीतर उनकी धनराशि वापस पाने में सहायता करना है। जिन जमाकर्ताओं के खाते सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में हैं, वे रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
1 पंजीकरण और रिफंड का दावा करने के चरण:
1. आधिकारिक रिफंड पोर्टल वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं।
2. आवश्यक विवरण भरें, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार लिंक करना शामिल है जहां रिफंड जमा किया जाना है।
3. प्रारंभिक जमा राशि की रसीद विवरण प्रदान करें।
4. पोर्टल से रिफंड फॉर्म डाउनलोड करें.
5. फॉर्म को सही-सही भरें.
6. रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए भरे हुए फॉर्म को पोर्टल पर दोबारा अपलोड करें।
2. कितना पैसा वापस मिलेगा?
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, रिफंड प्रक्रिया 5,000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ शुरू होगी, जिससे 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने का अनुमान है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जमाकर्ताओं को शुरू में रिफंड के रूप में 10,000 रुपये तक मिलेंगे, और जिन लोगों ने अधिक रकम का निवेश किया है उनके लिए रिफंड राशि बढ़ाई जाएगी। एक बार प्रारंभिक धनराशि का उपयोग हो जाने के बाद, सरकार उच्च निवेश राशि वाले जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।
3. सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल से पैसे वापस कैसे दावा करें?
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के लिए, जमाकर्ताओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:
1. आधार पंजीकरण और लिंकिंग: जमा धारकों को अपना आधार मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत करना होगा और उस बैंक खाते से लिंक करना होगा जहां रिफंड जमा किया जाना है।
2. रसीद विवरण: जमाधारकों को अपनी प्रारंभिक जमा राशि का सटीक रसीद विवरण प्रदान करना होगा।
3. रिफंड फॉर्म: जमा धारकों को पोर्टल से रिफंड फॉर्म डाउनलोड करना होगा और सटीकता सुनिश्चित करते हुए इसे पूरी तरह भरना होगा।
4. फॉर्म अपलोड: एक बार रिफंड फॉर्म भर जाने के बाद, इसे आगे की प्रक्रिया के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा अपलोड किया जाना चाहिए।
जमाकर्ता रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सामान्य सेवा केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं।
निष्कर्ष:
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को अपने धन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक निर्बाध प्रक्रिया प्रदान करता है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा और सुव्यवस्थित रिफंड प्रक्रिया के साथ, जमाधारक 45 दिनों के भीतर अपना रिफंड प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। उल्लिखित चरणों का पालन करके और सटीक विवरण सुनिश्चित करके, जमाकर्ता सफलतापूर्वक अपने पैसे वापस दावा कर सकते हैं और अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
यह पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। कृपया नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार, राय और सुझाव साझा करें।